
घाघरा।मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना में हुए बदलाव को लेकर घाघरा प्रखंड में अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्रखंड के सभी पंचायतों में 20 फरवरी से 22 फरवरी तक शिविर लगाया जाएगा।राज्य सरकार के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्यता आयु 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। जिसके बाद प्रखंड प्रसाशन घाघरा के द्वारा सभी वर्ग की महिलाओं, अनसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जाएगा।पूर्व में राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सभी वर्ग के वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों को सरकार के द्वारा प्रत्येक माह 1000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती थी।लेकिन, राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी महिलाओं, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 50 वर्ष या इससे ऊपर आयु वर्ग के व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है।इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 50 से 59 वर्ष के आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।परन्तु महिला आवेदक को जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है।इस के लिए प्रखंड में 20 फरवरी को आदर,अरंगी,बदरी, बेलागडा, विमरला एवं चपका 21 फरवरी को चुंदरी,देवाकी,दिरगाव,डुको, घाघरा,कुगांव 22 फरवरी को कुहीपाठ,नवडीहा,रुकी,सरंगो, सेहल एवं शिराजपुर मे शिविर का आयोजन किया जाएगा।